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US SEC ने Wall Street के सबसे अनदेखे मार्केट के लिए नई करेंसी शुरू की

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Lockridge Okoth

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Mohammad Shahid

30 मार्च 2026 20:31 UTC
  • SEC ने broker-dealers को S&P 500 और Russell 1000 equities को securities loan के collateral के तौर पर pledge करने की इजाजत दी
  • यह आदेश ऐसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स को टार्गेट करता है जिनके पास कम से कम $100 मिलियन की सिक्योरिटीज़ हैं
  • सभी pledged collateral पर दैनिक mark-to-market requirements और diversification standards लागू होते हैं

अब US SEC ब्रोकर्स-डीलर्स को सिक्योरिटीज लोन के वक्त गिरवी रखने के लिए ज्यादा तरह के स्टॉक्स इस्तेमाल करने की मंजूरी दे रहा है—खासकर Russell 1000 और S&P 500 इंडेक्स के बड़े अमेरिकी कंपनियों के बास्केट—जिन्हें वे बड़े इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स से सिक्योरिटीज उधार लेते समय कोलेटरल के रूप में यूज़ कर सकते हैं।

पहले, कंपनियां सिर्फ सुरक्षित, पारंपरिक एसेट्स जैसे कैश, US सरकारी बॉन्ड्स, या बैंक गारंटी ही कोलेटरल के तौर पर इस्तेमाल कर सकती थीं। इस नए रूल के तहत अब वे प्रमुख स्टॉक्स के डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी गिरवी रख सकती हैं। इस बदलाव से ब्रोकर-डीलर्स को फंड जुटाने और ट्रेड्स मैनेज करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी।

नई Collateral कैटेगरी का फोकस Securities Lending Markets पर

पहले, Rule 15c3-3 के तहत Exchange Act ने सिर्फ लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स को ही मान्य collateral माना था। ब्रोकर-डीलर्स जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स से इक्विटी सिक्योरिटीज उधार लेते थे (फेल्ड ट्रांजैक्शन या शॉर्ट सेल कवर करने के लिए) उन्हें कोलेटरल में कम विकल्प मिलते थे।

नया ऑर्डर अब “Eligible Equity Collateral” पेश करता है, जिसे खास तौर पर Russell 1000 और S&P 500 इंडेक्स से लिए गए लॉन्ग कस्टमर मार्जिन सिक्योरिटीज या ब्रोकर-डीलर प्रोप्रायटरी अकाउंट सिक्योरिटीज के डायवर्सिफाइड बास्केट के रूप में डिफाइन किया गया है।

इन इंडेक्स को ट्रैक करने वाले अनलिवरेज्ड ETFs (exchange-traded funds) भी इसमें क्वालिफाई करते हैं।

कड़े नियम तय करते हैं कौन कर सकता है हिस्सा

इस कोलेटरल अरेंजमेंट में सिर्फ “Qualified Institutional Securities Lenders” को एक्सेस मिलेगी। क्वालिफाई करने के लिए:

  • लेंडर को Qualified Institutional Buyer होना जरूरी है जैसा कि Securities Act of 1933 के Rule 144A में डिफाइन किया गया है, या
  • कम से कम $100 मिलियन के सिक्योरिटीज डिस्क्रेशनरी बेसिस पर ओन करता हो, या
  • ऐसे एजेंट बैंक के जरिए ऑपरेट करता हो, जिसके पास कम से कम $100 मिलियन के आउस्टैंडिंग सिक्योरिटीज लोन हों।

ब्रोकर-डीलर्स को मेजर करेंसीज (जैसे Euro, British pound, Swiss franc, Canadian dollar और Japanese yen) में डिनोमिनेटेड सिक्योरिटीज पर 1% और बाकी सभी पर 5% ओवर-कोलेटरलाइज करना जरूरी है।

सारी गिरवी रखी गई कोलेटरल बैंक या रजिस्टर्ड ब्रोकर-डीलर के पास ही रखी जानी चाहिए।

दोनों पार्टियों को कंसंट्रेशन और डायवर्सिफिकेशन स्टैंडर्ड्स पर सहमति बनानी होगी। कोलेटरल की मार्केट वैल्यू रोजाना अपडेट की जाती है, और अगर सिक्योरिटी या लेंडर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है, तो पांच बिजनेस डेज की ग्रेस पीरियड दी जाती है।

Commission ने ऑर्डर के साथ ही पब्लिक के लिए गाइडेंस क्लियर करने के लिए एक स्टाफ इंटरप्रिटेटिव लेटर भी जारी किया है:

  • Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) और
  • International Securities Lending Association (ISLA)

Commission ने Russell 1000 और S&P 500 securities को liquidity, low volatility, market depth और उनके issuers के scale के आधार पर चुना है।

“यह order, SIFMA और ISLA को दी गई staff interpretive letter के साथ, liquidity को बेहतर बनाने और securities lending markets में risk management को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है,” रेग्युलेटर ने बताया

आने वाले महीनों में यह साफ़ हो जाएगा कि securities lending market के participants इस नए framework को कितने बड़े पैमाने पर अपनाते हैं।

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