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Community बैंकर्स ने OCC पर क्रिप्टो फर्म्स को नेशनल ट्रस्ट चार्टर देने पर कराया केस

  • ICBA ने 2 अक्टूबर को OCC पर क्रिप्टो फर्म्स के नेशनल ट्रस्ट बैंक चार्टर को लेकर मुकदमा किया
  • Trump के दौर में OCC ने 21 ट्रस्ट बैंकों को क्लियर किया, इनमें से कम से कम 13 क्रिप्टो कंपनियां
  • ICBA ने 2026 rule, 2021 OCC letter और Protego का approval निरस्त करने की मांग की

Independent Community Bankers of America (ICBA) ने Office of the Comptroller of the Currency (OCC) पर केस किया है। 2 अक्टूबर को दाखिल की गई शिकायत में कहा गया है कि OCC के पास गैर-फिड्यूशियरी क्रिप्टो कंपनियों को नेशनल ट्रस्ट बैंक के रूप में चार्टर देने की पावर नहीं है।

यह मुकदमा वॉशिंगटन, D.C. के फेडरल कोर्ट में फाइल किया गया है। इसमें Comptroller Jonathan Gould का नाम भी आधिकारिक रूप में लिया गया है। इसमें कोर्ट से 2026 के नियम और 2021 की गाइडेंस, जिसके आधार पर OCC ने क्रिप्टो चार्टर दिए हैं, को रद्द करने की मांग की गई है।

ICBA कोर्ट से क्या रद्द करवाना चाहता है

यह शिकायत OCC की तीन बड़ी कार्रवाइयों पर केंद्रित है – मार्च 2026 का फाइनल नियम, जनवरी 2021 का Interpretive Letter 1176, और Protego को मिली कंडीशनल अप्रूवल। Protego को यह अप्रूवल फरवरी 2026 में मिला था।

फाइलिंग के अनुसार, Gould, उस समय OCC के सीनियर डिप्टी कंप्ट्रोलर और चीफ काउंसल थे, जिन्होंने 2021 वाला लेटर लिखा था।

ICBA का कहना है कि OCC ने National Bank Act में 1978 के संशोधन की गलत व्याख्या की। इसी वजह से OCC ऐसे ट्रस्ट बैंकों को चार्टर दे रहा है, जो ना डिपॉजिट लेते हैं और ना ही फिड्यूशियरी का रोल निभाते हैं।

ग्रुप ने major questions doctrine का भी हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि इतनी बड़ी पावर के लिए कांग्रेस की साफ मंजूरी चाहिए। ICBA ने इस नियम को मनमाना और सही प्रक्रिया के खिलाफ भी बताया – क्योंकि OCC ने टिप्पणी देने वालों को केवल दो पेज का जवाब दिया।

ICBA का कहना है कि 2021 वाले लेटर में वो पब्लिक नोटिस और कमेंट वाली प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, जो फेडरल कानून के मुताबिक जरूरी है।

ICBA चाहती है कि कोर्ट ये नियम, लेटर और Protego की अप्रूवल को खत्म करे। साथ ही कोर्ट OCC को रोक लगाए कि वे ऐसे किसी पॉलिसी से कोई भी चार्टर अप्रूव या कंडीशनली अप्रूव ना कर सकें।

जिन क्रिप्टो कंपनियों के पास पहले से OCC की अप्रूवल है

शिकायत में कहा गया है कि Trump प्रशासन के दौरान OCC ने 21 ट्रस्ट बैंकों को अप्रूवल या कंडीशनल अप्रूवल दी है। इनमें से कम से कम 13 क्रिप्टो कंपनियां हैं, हालांकि फाइलिंग में सिर्फ Protego का नाम लिया गया है।

OCC के फैसले और कंपनियों के एलान से यह भी साफ है कि दिसंबर 2025 के बाद किन डिजिटल एसेट कंपनियों को अप्रूवल मिली है।

  • दिसंबर 2025 में Circle, Ripple, BitGo, Fidelity Digital Assets और Paxos को कंडीशनल अप्रूवल मिली। Circle को जुलाई में फाइनल अप्रूवल मिल गई।
  • फरवरी 2026 में Stripe के मालिकाना वाले Bridge, Crypto.com और Protego को कंडीशनल अप्रूवल मिली।
  • Coinbase को 2 अप्रैल को और Nomura के डिजिटल एसेट डिविजन Laser Digital को 29 मई को अप्रूवल मिली।
  • Trump फैमिली से जुड़ी World Liberty Trust Company को अगस्त में कंडीशनल अप्रूवल मिली है।
  • Agora, Catena Labs और Bastion को 18 सितंबर को कंडीशनल अप्रूवल मिली।

ICBA के प्रेसिडेंट और CEO Rebeca Romero Rainey ने यह मामला कंज्यूमर प्रोटेक्शन के नजरिए से रखा।

“अमेरिकी कंज्यूमर्स को यह उम्मीद रहती है कि एक फेडरली चार्टर्ड बैंक में फेडरल प्रोटेक्शन मिलेंगे। क्रिप्टो फर्म, जो नेशनल ट्रस्ट चार्टर के तहत ऑपरेट करती है, उसके पास ये ज़रूरी सेफगार्ड्स नहीं होते,” उन्होंने कहा।

यह मुकदमा उस समय आया है जब Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (GENIUS) Act लागू होने वाला है। ICBA का कहना है कि यह कानून, जो जनवरी 18, 2027 तक लागू हो जाएगा, OCC द्वारा पहले से दी गई चार्टर्स को बदल नहीं सकता।

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