Germany अब टैक्स-फ्री Bitcoin (BTC) पर डेटलाइन लगा रहा है। अगर आप 31 दिसंबर, 2026 से पहले खरीदते हैं तो पुराने नियम आपके कॉइन्स पर लागू होंगे, लेकिन उसके बाद खरीदेंगे तो टैक्समैन आएगा।
यह तारीख फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक ड्राफ्ट कानून में दी गई है। हालांकि अभी तक कुछ भी पास नहीं हुआ है, लेकिन German निवेशक अभी से अपनी गणना में लग गए हैं।
जर्मनी को अलग बनाने वाला नियम
कई सालों से जर्मनी में नियम था कि अगर आप अपनी क्रिप्टोकरेंसी 12 महीने होल्ड करते हैं तो मुनाफा आपका, और कोई टैक्स नहीं। अगर उससे पहले बेचते हैं तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता था, जो 42% तक हो सकता है।
इसने जर्मनी को, जो कि paperwork के लिए फेमस है, लॉन्ग-टर्म क्रिप्टो holders के लिए यूरोप के सबसे दोस्ताना ठिकानों में से एक बना दिया।
Handelsblatt द्वारा देखे गए इस ड्राफ्ट से पुराना टाइमर खत्म हो जाएगा, और अब हर सेल टैक्सेबल मानी जाएगी। गेन पर सीधा 25% witholding टैक्स लगेगा, वही टैक्स जो जर्मनी स्टॉक्स और डिविडेंड पर भी लगाता है।
एक सॉलिडेरिटी सरचार्ज भी साथ में लगेगा, जिससे हर साल के पहले €1,000 ($1,163) के गेन फ्री रहेंगे, और अब लॉसेस को भी बाकी गेन के खिलाफ लिखा जा सकेगा।
सबसे बड़ी चोट
मिनिस्ट्री का कहना है कि ये छूट केवल speculation को बढ़ावा देती है।
“ये गलत है कि मेहनत की कमाई और कैपिटल गेन पर टैक्स लगे, जबकि क्रिप्टो assets से speculation में बने प्रॉफिट ज्यादातर टैक्स-फ्री रहें,” रिपोर्ट में कहा गया है, ये जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा बताया गया।
फिर भी, इस ड्राफ्ट के तहत, स्पेक्युलेटर्स को फायदा हो रहा है। जो ट्रेडर एक साल के अंदर कॉइन्स को फ्लिप करता है, आज 42% टैक्स देता है। अब वो लगभग 26% ही देगा।
जो इंसान चुपचाप खरीद कर लंबे वक्त तक होल्ड करता था, अब उसे भी लगभग 26% टैक्स देना होगा। बर्लिन को उम्मीद है कि 2028 में इससे €160 मिलियन ($186.2 मिलियन) आएंगे और 2031 तक ये €350 मिलियन ($407.35 मिलियन) तक पहुंच जाएगा।
अब भी ये बिल कैबिनेट, Bundestag और Bundesrat, जर्मनी की दो parliamentary chambers से पास होना बाकी है। सांसदों ने मई में ऐसी ही कोशिश को खारिज कर दिया था।
BeInCrypto ने जुलाई में ही इसका अनुमान लगा लिया था, जब बजट फ्रेमवर्क ने चुपचाप टैक्स छूट को टारगेट किया था। एक्सचेंजेस 2028 से ही अपने आप पैसा withhold करेंगे, ताकि क्रिप्टो टैक्स रिपोर्टिंग नियमों के साथ चल सकें।
जब तक संसद वोट नहीं करती, टाइमर अब भी चल रहा है।











